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सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ आदि के विवरण पर जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए एक पहल है, इसके अलावा भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी / प्रकटीकरण तक पहुंच प्रदान करता है।

आरटीआई के बारे में जानकारी इकट्ठा करें
विवरण स्रोत
त्रिपुरा सूचना आयोग Click to see
केंद्रीय सूचना आयोग Click to see
भारत सरकार आरटीआई पोर्टल Click to see

नोट: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? यह कैसे काम करता है? कृपया नीचे दी गई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें जिसमें इस अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया गया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 (389 KB)